उद्देश्य
किसानक कें हुनकर ऋण कें आवश्यकताअक (कृषि संबंधी खचरें) कें पूर्ति कें लेल बेसि एवं समय पइर ऋ ण कें सुविधा प्रदान करनाय साइथ ही आकस्मिक खर्चाक कें अलावा सहायक कार्यकलापक सं संबंधित खर्चाक कें पूर्ति करनाय. इ ऋ ण सुविधा एकटा सरलीकृत कार्यविधि कें माध्यम सं यथा आवश्यकता आधार पइर प्रदान कैल जायत छय.
पात्नता
- सभी किसानक-एकल/ संयुक्त उधारकर्ता जो कि स्वामित्वधारी किसान अछि.
- किराए कें काश्तकार, जुबानी पट्टाधारी एवं साझा किसान आदी.
- स्व सहायता समूह या संयुक्त दायित्व समूह कें किसान जइ मे किराए कें काश्तकार, साझा किसान आदी शामिल अछि.
- किसान, शाखा कें परिचालन क्षेत्र कें अंतर्गत एवाक चाही.
तकनीकी व्यवहार्यता
- माइट कें उपयुक्तता, मौसम आ पर्याप्त सिंचाई कें सुविधा कें उपलब्धता
- उत्पाद कें भंडारण कें उपयुक्तता
- भण्डारण ईकाई कें उपयुक्तता
कार्ड जारी होनाय
- इ योजना केंअंतर्गत अविरत आधार पइर संव्यवहारक कें रिकार्ड कें आसानी सं राखय कें लेल किसान कें एकटा क्रेडिट कार्ड-सह-पासबुक देल जायत छै जइ मे नाम, पता, भूमि-धारक कें ब्यौरा, उधार सीमा/उप-सीमा वैधता अविध आदी मिलयत रहल छै. पासबुक मे अन्य बातक कें साइथ हिताधिकारी कें पासपोर्ट आकार कें फोटो देल जेतय.
- खाता परिचालन करएयत वक्त हिताधिकारी कें पासबुक देवय कें होयत.
ऋण की राशि
- पहिल वर्ष कें लेल अल्पावधि ऋ ण सीमा प्रदान कैल गेल छै जे की प्रस्तावित फसल पद्धति एवं वित्त कें मान कें मुताबिक उगाएल गेल फसलक पइर आधारित हेतय.
- फसलोत्तर/ घरेलू / उपभोग कें आवश्यकताअक एवं कृषि आस्तियक,फसल बीमा, वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना (पीएआईएस) एवं आस्ति बीमा कें रखरखाव संबंधी खर्चाक.
- हरेक अगला सालक (दोसर, तेसर, चौथा साल) मे इ सीमा10प्रतिशात कें दर सं बढ़ा देल जेतय(पांचवा साल कें लेल किसानक कें अल्पाविध ऋ ण कें सीमा पहिला साल सं लगभग 150 प्रतिशतअधिक कें स्वीकृति देल जेतय)
- केसीसी कें सीमा कें निर्धारण करइत समय कृषि यंत्रक/उपकरणकआदी कें रुप मे छोइट राशियक कें निवेश कें आवश्यकताक (जैना स्प्रेयर, हल आदी) जे की एकटा साल कें अविध मे देय होयत कें शामिल कैल जेतय ( ऋ ण कें इ हिससा कें दोसर सं पांचवां साल कें स्वत: आधार पइर शामिल नहि कैल जेतय परन्तु संबंधित साल कें लेल बेसि सं बेसि आहरण सीमा कें गणना करयत समय हरेक साल मे अइ अंश कें लेल ऋ ण कें आवश्यकता कें शामिल कैल जेतय.
- चौथा बिंदु मे बताएल कें अनुसार पांचवा साल कें लेल अल्पाविध ऋ ण सीमा कें गणना साथ हीं ऊपर पांचवा बिंदु मे बताएल कें अनुसार देल गेल निवेश ऋ ण अपेक्षाक (पांच साल मे सर्वाधिक) कें बेसि सं बेसि अनुमत्त सीमा (एमपीएल) होयत एवं ओकरा किसान क्र ेडिट कार्ड सीमा कें रूप मे संस्वीकृत कैल जेतय.
- पहिल साल कें लेल आंकल गेलय अल्पाविध ऋ ण सीमा कें संग अपेक्षति अनुमानित निवेश ऋ ण सीमा जैना की ऊपरबताएल गेल छै.
विशेषताएं
- केसीसी कें उधारकर्ता कें एकटा एटीएम सह डेबिट कार्ड जारी कैल जेतय(स्टेट बैंक किसान डेबिट कार्ड) ताकी ओ एटीएमक एवं पीओएस टर्मिनलक सं आहरण कयर सकय.
- केसीसी एकटा विविध खाताक कें स्वरूप कें होयत. अइखाता मे कोनों जमा बचल रहल कें स्थिति मे ओय पर बचत खाता कें समान ब्याज भेटतय.
- केसीसी मे 3 लाख टाका तइक कें राशि पइर प्रसंस्करण शुल्क नहि लगायत जायत छै.
निम्नलिखित कें लेल संपाशर्वक प्रतिभूति मे छूट देल गेल छै:
- 1 लाख टाका तइक कें सीमा पर
- 3 लाख टाका तइक कें ऋ णक कें सीमाआक कें लेल जइ कें संबंध मे वसूली कें लेल गठबंधन व्यवस्था कैल गेल छै.
- केसीसी खाता कें वार्षिक आधार पइर नवीकरण करनाय आवश्यक छै जे की उपर्युक्त देय तारीखक सं काफी पहिले कैल जेनाय आवश्यक छै ताकी5 सालक कें लेल सतत आधार पर एकर ऋ ण सीमा कें जारी राखल जा सकय. अत: शाखाअक कें सुनिश्चित करय कें हेतय की ओ यथा आवश्यकता परिसीमन अधिनियम कें तहत 3 सालक कें समाप्ति कें पहिले नवीकरण पत्र प्राप्त करय लेय.
- इ नवीकरण कें उद्देश्य कें ध्यान मे रखयत वर्तमान अनुदेशक कें अनुसार शाखाक (उगाएल गेल फसलक/ प्रस्तावित फसलक कें संबंध मे) संबंधित उधारकर्ताअक सं एकटा साधारण-सा घोषणा-पत्न प्राप्त कयर लिअ. केसीसी उधारकर्ताअक कें संशोधित एमडीएल आवश्यकताअक कें निर्धारण प्रस्तावित फसल कें पद्धति एवं ओय कें द्ववारा घोषित क्षेत्रफल कें आधार पइर कैल जेतय.
- पात्र फसलक कें फसल बीमा योजना- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) कें अंतर्गत कवर कैल जेतय.
अन्य महत्वपूर्ण बात
- सीमा तय करयत समय शाखाक किसान कें समूचा साल कें लेल उत्पादन कें ऋ ण आवश्यकताअक कें लेल जइ मे फसल उत्पादन सं संबंधित सहायक गतिविधियक जैना कृषि संबंधी मशीनरी/उपकरण कें रखरखाव, बिजली प्रभार आदी कें ऋ ण जरूरतक सें हों शामिल अछि.
- क्रेडिट सीमा कें अंदर उधारकर्ता कें सम्बद्ध गतिविधियक आ फसलोत्तर क्र ेडिट जरूरतक सें हों मुहैया करवाएयल जा सकय छै. क कार्ड कें अंतर्गत ऋ ण सीमा जिला स्तरीय तकनीकी समिति (डीएलटीसी)/राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) कें सिफारिशक कें मुताबिक परिचालन जोत, फसल पद्धति तथा वित्त कें मात्ना कें आधार पइर नियत कैल जा सकय छै. यदि डीएलटीसी/एसएलटीसी ने जत की फसल कें लेलवित्त कें मात्ना कें सिफारिश नहि कैने छै या शाखा कें विचार कें अनुसार आवश्यक राशि सं कम कें सिफारिश कैल गेल छै त शाखाक आंचिलक कार्यालय कें विधिवत अनुमोदन कें बाद फसल कें लेल उचित वित्त की मात्ना तय कयर सकय छी.
- क्रेडिट कार्ड कें सीमा तय करय कें लेल परिचालन जोत मे पट्टा लेल गेल जमीन कें सें हों शामिल कैल जेतय आ पट्टा देल गेल जमीन केंछोइड़ देल जेतय.
- शाखाक अपन विवेक कें मुताबिक स्वीकृत कैल गेल संपूर्ण क्र ेडिट सीमा कें भीतर, क्रेडिट आवश्यकताआक पइर, मौसम तत्व कें लेयत, उप-सीमा तय कयर सकय छै.
ऋणक कें संवितरण
फसलक कें कटाई सं संबंधित जरूरतक कें मुताबिक ऋ णक कें नकदी संवितरण कैल जायत छै.
चुकौती
खरीफ(एकल)-(1 अप्रैल सं 30 सितम्बर )-31 जनवरी
रबी(एकल)-(1 अक्तूबर सं 31 अक्तूबर)-31 जुलाई
दोहरी/विविध फसलक (खरीफ एवं रबी फसलक)-31 जुलाई
दीर्घाविध फसलक(साइल भर)-12 माह (पहिले संवितरण कें तारीख सं)
साधारण दस्तावेज
क. मांग वचन पत्न
ख. संमिश्र दृष्टिबंधक करार कें विलेख (सीएचए-1)
ग. प्राधिकार पत्र (एचजी-15)
घ. कृषि-ऋण अधिनियम या साम्यिक बंधक या जमीन कें कानूनी बंधक कें मुताबिक जमीन का . चार्ज (सीएचए-4)
च. गिरवी पत्र (ओडी-159)
छ. विविधवत डिस्चार्ज कैल होयत स्टो)रेज रसीद कें गिरवी
ज. 12 महीने कें भीतर या उत्पद कें बिक्र ी पइर अग्रिम कें चुकौती कें वचन
झ. स्टोधरेज ईकाई कें बैंक कें ग्रहणाधिकार कें सूचना
ञ.गोदाम/कोल्डो स्टोबरेज कें मालिक सं गिरवी राखल गेल स्टोरेज रसीद कें प्रस्तुति कें बगैर माल सुपुर्द नहि कैल जायत सं संबंधित वचन ) एल-515
त. एल-516 (यदि जरूरत होय)
नोट :
- उपरोक्त ड) सं झ) तइक कें दस्तावेज केवल स्टोरेज रसीद पइर स्वीकृत उप-सीमा कें लेल ही लागू होयत.
- यदि किसान कें परिसर मे स्टोउर कैल गेलय उत्पाद पइर उत्पाद विपणन सीमा कें विस्तारित कैल जायत छै त स्टोर कैल गेल उत्पाद पइर दृष्टिबंधक प्रभार कें कवर करय कें लेल दृष्टिबंधक विलेख (सीएचए-1) पर्याप्त हेतय.
ऋण कें लेल कैना आवेदन करूं
आवेदक कोनों नजदीक कें कोनों एसबीआई या कोनों राष्ट्रीय बैक कें शाखा सं संपर्क करूं जे की कृषि अग्रिम कें कार्य करयती होय या ओ ग्रामक मे दौरा करय वाला कोनों विपणन अधिकारी सं सें हों संपर्क कैल जा सकय छै.
स्त्रोत : स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया।।
अंतिम बेर संशोधित : 5/25/2020
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