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प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (पीएम-केएमवाई)

प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (पीएम-केएमवाई)

परिचय

सरकार 12 सितंबर,2019 तिथि पर प्रधानमंत्री किसान धन योजना (PM-KMY) के शुरुआत केलक। अहि योजना के शुरु करैक उद्देश्य देशक  लघु एवं सीमांत कृषि भूजोत बला किसान के सामाजिक सुरक्षा प्रदान करनाइ अछि।  किसान सभ लग वृद्धावस्था लेल बहुत अल्प बचत होइत छै अथवा कोनो बचत नहि होइत छै एवं जीवन यापन करै लेल कोनो अन्य स्रोत नै होइत छै। अहि स्कीमक उद्देश्य जखन ऐहेन लोग वृद्धावस्था मे प्रवेश करैत छथि तं ओहि स्थिति मे हुनका लोकनि के आर्थिक सहायता देल जाइ ताकि ओ लोकनि  स्वास्थ्यपरक तथा खुशहाल जीवन यापन करि सकैत।

मिलै बला लाभ

अहि स्कीम के अन्तर्गत सभ पात्र लघु एवं सीमांत किसान के 3,000 रुपायाक निर्धारित पेंशन प्रदान कयल जायत। किसान सभकेँ 55 सँ 200 रु. प्रतिमाह के बीच पेंशन निधि मे अंशदान जमा करनाइ आवश्यक होयत। इ अंशदान 60 बरखक आयु पूर्ण होइ तक (सेवानिवृत्तिक तिथि तक) जमा करनाइ आवश्यक होयत। केंद्र सरकार, पेंशन निधि मे अंशदाता द्वारा अंशदान कयल गेल राशि के बराबर के राशि अपन ओर सँ जमा कर’ पड़त।

पात्रता

  • जे  किसान 18 वर्ष आ 40 वर्ष के आयु मे छथि ओ अहि स्कीम के प्राप्त करै लेल पात्र छथि।
  • लघु आ सीमांत किसान (SMF)- ओ किसान जे संबंधित राज्य ओ / केन्द शासित प्रदेश मे भूमि रिकॉर्ड क अनुसार 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि के स्वामी छथि।

अपात्रता

    • जे किसान योजना के लेल पात्र नै छथि। ओ किसान निम्नलिखित श्रेणीमे  अहि सभ आधार पर अमान्य छथि।
    • कोनो अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना जेना राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी कोष संगठन योजना आदिक अंतर्गत शामिल एसएमएफ।
    • प्रधानमंत्री श्रम योजनाश्रम   आ  रोजगार मंत्रालय द्वारा चुनल किसान-(एसवाईएमपीएम) ।
    • श्रम ओ रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित  प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मानधनयोजना  (PM-LVM) को अपनाने वाले किसान।
    • अहिके अलावा, उच्च आर्थिक स्थिति बला लाभार्थी  के निम्नलिखित श्रेणी योजना के तहत लाभक लेल अपात्र हेता।
    • सभ संस्थागत भूमि धारण केनहार तथा
    • संवैधानिक पद के पूर्व आ वर्तमान धारक
    • पूर्व आ वर्तमान मंत्र/ राज्य मंत्री/ लोकसभा / राज्यसभा / राज्य विधानसभा / राज्य विधान परिषद के पूर्व / वर्तमान सदस्य, नगर निगम के पूर्व ओ वर्तमान महापौर, जिला पंचायतक पूर्व आ वर्तमान अध्यक्ष।
    • केंद्रीय कार्यालय / राज्य सरकार के मंत्रालय / ओ क्षेत्र इकाई, केंद्र या राज्य के सार्वजनिक उपक्रम आ संलग्न कार्यालय/ स्थानीय निकाय के नियम सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी /मल्टी टास्किंग स्टाफ / वर्ग IV/ ग्रुप डी कर्मचारी के  अलावा।
    • अंतिम मूल्यांकन वर्ष मे आयकर जमा करै बला सभ व्यक्ति
    • पेशेवर जेना डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट आ पेशेवर निकाय सं पंजीकृत आ कार्यरत आर्किटेक्ट।

अन्य विशेषता

  • इ योजना स्वैच्छिक एवं अंशदान आधारित पेंशन स्कीम छी।
  • इ पेंशन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रबंधित (मैनेज्ड) पेंशन निधि से किसान   के  प्रदान होयत।
  • लघु ओ सीमांत किसान पति- अलग अपनाबै के पात्र हेताह तथा पत्नी अहि स्कीम के अलग हकदार हेताह।
  • जे किसान अहि स्कीम के अपनेने छथि आ बाद मे कोनो भी कारण सँ अहि स्कीम के छोड़’ चाहैत छथि ताहि स्थिति मे पेंशन निधि मे हुनका द्वारा जमा कराओल कुल अंशदान ब्याज समेत हुनका वापिस होयत।
  • सेवानिवृत्तिक तिथि सँ पहिले किसानक आकस्मिक निधन भेला पर  पर पति/पत्नी मृत व्यक्तिक शेष आयु तक शेष अंशदान के भुगतान अहि पेंशन निधि मे यथावत जारी राखि सकैत छथि।
  • सेवानिवृति के तिथिक बाद किसानक मृत्यु भा’ जाई के परिस्थिति मे यदि पति/पत्नी  अहि स्कीम के जारी नै राख’ चाहैत छथि तखन किसान द्वारा जमा कयल अंश दान ब्याज सहित हुनक आश्रित पत्नी/पति के वापिस करि देल जायत।
  • सेवानिवृत्ति के तिथि सं पहिले किसान के मृत्यु भ’ जाइ के दशा मे, यदि कियो पति/पत्नी  नै छै त'  एहेन स्थित मे ब्याज सहित कुल अंशदान नामिति के  देल जेतै।
  • सेवानिवृत्ति के तिथि सं पहिले किसानक मृत्यु भेला पर , पति/पत्नी पारिवारिक/ पेंशन के रूप मे अंशदानक   50 अर्थात 1500 रु.प्राप्ति  प्रतिमाह के हकदार हेताह।
  • यदि किसान, पीएम किसान स्किम्क लाभभोगी छथि त’ ओहेन स्थिति मे सीधे किसानक लाभ प्राप्त पीएम किसान बला बैंक के खता मे अंशदान प्रदान कयल जा सकैत अछि।

कोना आवेदन करि

    • पात्र किसान जे अहि स्कीम के लाभ प्राप्त करैक इच्छुक छथि ओ कमान सेवा केंद्र मे जा के अहि स्कीम के लाभा प्राप्त करि सकैत छथि, हुनका अपना संग आधार् बैंक कि पासबुक एवं भुजोतक प्रति के विवरण देखाब’ पडत। नामांकन  लेल वैकल्पिक अन्य सुविधा पीएम किसान स्टेट नोडल ऑफिसर अथवा कोनो अन्य माध्यम सं ऑनलाइन नामांकन के सुविधा उपलब्ध करायल जेतै।  अहि स्कीम के अंतर्गत  सीएससी  केंद्र पर नामांकन लेल 30 रुपयाक शुल्क लेल जेतै तथा किसान के नामांकन लेल सीएससी केंद्र पर भुगतान करनाइ आवश्यक हेतै।

 

सीएससी पर पंजीकरण के  अपन सीएससी जानै लेल अहि ठाम क्लिक करु।

    • योजना मे नामांकन ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम सं सेहो कयल जा सकैत अछि आ इ नामांकन मुफ्त छै।

ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम सं स्वयं नामांकन लेल एत’ क्लिक करु।

अधिक जानकारी लेल एत’ देखू  पीएम-केएमवाई पोर्टल

अंतिम बेर संशोधित : 7/21/2020



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